إعلان مُمول

Mu***yamantri Avivahit Pension Yojana

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹600 यानी सालाना ₹7,200 की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mu***yamantri Avivahit Pension Yojana) का लाभ उठाने के लिए महिला का मध्य प्रदेश की निवासी होना, उसकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होना और वह किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या पेंशन प्राप्तकर्ता न होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या पंचायत कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।

إعلان مُمول
إعلان مُمول
ترقية الحساب
اختر الخطة التي تناسبك
إعلان مُمول
إقرأ المزيد
إعلان مُمول