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Mu***yamantri Kalyani Pension Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना (Mu***yamantri Kalyani Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 79 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹600 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, वह आयकरदाता नहीं होनी चाहिए और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो। आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा हों), आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।